अगर आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। ऐसे लोग जो की रेडी टू मूव घर या प्रॉपर्टी लेने जा रहें हैं वो लोग ध्यान दे की बिल्डर या गृह विक्रेता आपसे जी एस टी न चार्ज कर ले। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने खुद इस बात की पुष्टि करी है की कानूनन बिल्डर आपसे जी एस टी नहीं वसूल सकता।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है की जी एस टी क्यूंकि किसी वास्तु या सेवा की सप्लाई पर लगता है। लेकिन रेडी टू मूव घर न तो वास्तु में और न ही किसी सेवा में आते हैं, इसलिए कोई भी बिल्डर उसपर आपसे जी एस टी वसूल नहीं कर सकता।
साथ ही अगर किसी खरीदार ने 1 जुलाई पहले ही किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की पूरी रकम चुका दी है तो भी उस पर जी एस टी नहीं वसूला जा सकता। कई जगह देखा गया है की बिल्डर ने ग्राहक से रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए जी एस टी वसूला है। अगर आप भी इसका शिकार हुए हैं तो बिल्डर से अपना पैसा वापस मांग लें। आप बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
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नोट: उपरोक्त सिफारिशों और सुझाव प्रकृति में सामान्य हैं। अपने आप पर प्रयोग करने से पहले एक पंजीकृत प्रमाणित ट्रेनर या अन्य पेशेवर से परामर्श कर सलाह लीजिये।
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